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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

 

राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के गांव क्षेत्र में रह रहे 15 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को योजना का लाभ दिया जायेगा। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को पंजीकरण करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 सितम्बर 2021 से शुरू हो जाएगी और इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 तक होगी। इच्छुक आवेदक को योजना का आवेदन करने के लिए इधर-उधर कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वह आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन आसानी से कर सकते है इससे उनका समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी।

कृषि मजदूर की कमाई केवल खरीफ फसल के उत्पादन के समय ही हो पाती है और अन्य समय पर उनकी कमाई का कोई स्त्रोत नहीं होता और इन सभी के पास स्वयं की जमीन भी उपलब्ध नहीं होती जिससे यह किसी प्रकार की फसल का उत्पादन भी नहीं कर सकते, इन्हे कई परेशानियों और मुसीबतो का सामना करना पड़ता है इसी कारण सरकार ने योजना को आरंभ किया। इसके अलावा पोर्टल पर सरकार द्वारा योजना के दिशा निर्देशों (instructions) को जारी कर दिया गया है लाभार्थियों को वार्षिक आधार पर हर एक परिवार को 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

  • आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूलनिवासी होना चाहिए तभी वह योजना से मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • यदि किसी परिवार के पास पट्टे पर सरकारी जमीन या फारेस्ट राइट (वन अधिकार) सर्टिफिकेट होगा तो उसे योग्य भूमि माना जायेगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों के भूमि से रही कृषि मजदूर जैसे: बढ़ई (कारपेंटर), लोहार, नाई, चरवाहा, धोबी, मोची, पुरोहित, फारेस्ट प्रोडूस कलेक्टर्स आदि सभी इसके पात्र है।
  • जिन नागरिकों के पास भूमि नहीं होगी वह इसका आवेदन कर सकते है।
  • गांव के कृषि मजदूर योजना का आवेदन कर सकते है सबसे पहले उन्हें पोर्टल पर जाकर या कार्यालय जाकर पंजीकरण करवाना होगा।
  • यदि रजिस्टर्ड आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक के परिवार वाले को दोबारा से नवीन आवेदन करना होगा।

योजना से मिलने वाले लाभ 

  • योजाना के तहत सरकार ने उन ग्रामीण क्षेत्र के कृषि मजदूरों को शामिल किया है।
  • राज्य के भूमि से रही मजदूरों को योजना का प्रदान किया जायेगा।
  • आवेदक आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन आसानी से कर सकते है
  • राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत नागरिकों को 6000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • नागरिक 1 सितम्बर से 30 नवंबर तक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है।
  • ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदक के समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी।
  • इस योजना से मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि 2 किश्तों मैं लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
  • योजना के तहत कृषि मजदूरों की आय में दोगुनी करना और उन्हें मजबूत व आत्मनिर्भर बनाना है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्डबैंक पासबुकपरिवार आवेदन की रसीद
वोटर ID कार्डरजिस्टर्ड मोबाइल नंबरपासपोर्ट साइज फोटो
भुईया रिकॉर्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1खसरा की प्रतिलिपि


योजना नामराजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन
कृषि मजदूर न्याय योजना
के द्वाराछत्तीसगढ़ सरकार द्वारा
विभागराजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
साल2021
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन व ऑफलाइन मोड
लाभ लेने वालेग्रामीण क्षेत्र के कृषि मजदूर
उद्देश्यकृषि मजदूरों को सहायता राशि प्रदान करना
पंजीकरण की शुरुआत1 सितम्बर 2021
पंजीकरण की अंतिम तारीख30 नवंबर 2021
आधिकारिक वेबसाइटrggbkmny.cg.nic.in
फॉर्म डाउनलोड करेंयहाँ से डाउनलोड करें 

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