राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के गांव क्षेत्र में रह रहे 15 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को योजना का लाभ दिया जायेगा। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को पंजीकरण करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 सितम्बर 2021 से शुरू हो जाएगी और इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 तक होगी। इच्छुक आवेदक को योजना का आवेदन करने के लिए इधर-उधर कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वह आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन आसानी से कर सकते है इससे उनका समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी।
कृषि मजदूर की कमाई केवल खरीफ फसल के उत्पादन के समय ही हो पाती है और अन्य समय पर उनकी कमाई का कोई स्त्रोत नहीं होता और इन सभी के पास स्वयं की जमीन भी उपलब्ध नहीं होती जिससे यह किसी प्रकार की फसल का उत्पादन भी नहीं कर सकते, इन्हे कई परेशानियों और मुसीबतो का सामना करना पड़ता है इसी कारण सरकार ने योजना को आरंभ किया। इसके अलावा पोर्टल पर सरकार द्वारा योजना के दिशा निर्देशों (instructions) को जारी कर दिया गया है लाभार्थियों को वार्षिक आधार पर हर एक परिवार को 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूलनिवासी होना चाहिए तभी वह योजना से मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकता है।
- यदि किसी परिवार के पास पट्टे पर सरकारी जमीन या फारेस्ट राइट (वन अधिकार) सर्टिफिकेट होगा तो उसे योग्य भूमि माना जायेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों के भूमि से रही कृषि मजदूर जैसे: बढ़ई (कारपेंटर), लोहार, नाई, चरवाहा, धोबी, मोची, पुरोहित, फारेस्ट प्रोडूस कलेक्टर्स आदि सभी इसके पात्र है।
- जिन नागरिकों के पास भूमि नहीं होगी वह इसका आवेदन कर सकते है।
- गांव के कृषि मजदूर योजना का आवेदन कर सकते है सबसे पहले उन्हें पोर्टल पर जाकर या कार्यालय जाकर पंजीकरण करवाना होगा।
- यदि रजिस्टर्ड आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक के परिवार वाले को दोबारा से नवीन आवेदन करना होगा।
योजना से मिलने वाले लाभ
- योजाना के तहत सरकार ने उन ग्रामीण क्षेत्र के कृषि मजदूरों को शामिल किया है।
- राज्य के भूमि से रही मजदूरों को योजना का प्रदान किया जायेगा।
- आवेदक आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन आसानी से कर सकते है
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत नागरिकों को 6000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- नागरिक 1 सितम्बर से 30 नवंबर तक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है।
- ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदक के समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी।
- इस योजना से मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि 2 किश्तों मैं लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
- योजना के तहत कृषि मजदूरों की आय में दोगुनी करना और उन्हें मजबूत व आत्मनिर्भर बनाना है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड | बैंक पासबुक | परिवार आवेदन की रसीद |
वोटर ID कार्ड | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर | पासपोर्ट साइज फोटो |
भुईया रिकॉर्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 | खसरा की प्रतिलिपि |
योजना नाम | राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना |
के द्वारा | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |
विभाग | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग |
साल | 2021 |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड |
लाभ लेने वाले | ग्रामीण क्षेत्र के कृषि मजदूर |
उद्देश्य | कृषि मजदूरों को सहायता राशि प्रदान करना |
पंजीकरण की शुरुआत | 1 सितम्बर 2021 |
पंजीकरण की अंतिम तारीख | 30 नवंबर 2021 |
आधिकारिक वेबसाइट | rggbkmny.cg.nic.in |
फॉर्म डाउनलोड करें | यहाँ से डाउनलोड करें |
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