दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना
छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना संचालित है। इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र परिवारों को सालाना ₹10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
लाभार्थी सूची (List) देखने या अपना नाम
चेक करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
भूमिहीन योजना लिस्ट में नाम कैसे देखें?
1.
आधिकारिक वेबसाइट पर
जाएं: सबसे पहले राजस्व
विभाग की आधिकारिक पोर्टल दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर
कल्याण योजना पर जाएं।
2.
पंजीयन विवरण (Registration
Details): होमपेज पर दिए गए "पंजीयन विवरण" विकल्प पर क्लिक
करें।
3.
क्षेत्र
का चयन: ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र का चयन करे
4.
उक्त विवरण में से
किसी एक का चयन करें-
a. पंजीयन क्रमांक के द्वारा
b. नाम के अंश से
c. मोबाइल नंबर के आधार पर
d. आधार नंबर के आधार पर
5.
जानकारी दर्ज करें: अपनी सूची देखने के लिए आपको जिला, तहसील, ग्राम पंचायत और
गांव का चयन करना होगा।
6.
लिस्ट देखें: विवरण जमा करने के बाद, आपके क्षेत्र के
पात्र लाभार्थियों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी।
योजना की मुख्य जानकारी (2025)
·
सहायता राशि: ₹10,000
प्रति वर्ष (किस्तों में सीधे बैंक खाते में)।
·
पात्रता: ऐसे ग्रामीण परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो कृषि मजदूरी,
चरवाहा, बढ़ई,
लोहार, मोची,
नाई, या धोबी जैसे
कार्यों से जुड़े हैं।
·
लाभार्थी संख्या: इस योजना से राज्य के लगभग 5.62 लाख से अधिक परिवार
लाभान्वित हो रहे हैं।
नोट: पूर्व में संचालित 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' का नाम बदलकर अब यह योजना लागू की गई है। किसी भी समस्या के लिए आप अपने ग्राम पंचायत सचिव या जनपद पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
