राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
योजना का उद्देश्य :
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर जिसकी कमाई से ही अधिकांश परिवार का गुजारा चलता हो, ऐसे परिवार के वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
हितग्राहियों की पात्रता :
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता दी जाती है।
- मृतक की आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो।
मिलने वाले लाभ :
- रू.20,000 एकमुश्त
चयन प्रक्रिया :
- नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।
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